New Expressway Rule : हाईवे के किनारे घर बनाया तो झेलना पड़ेगा भारी नुकसान, देख लो क्या है नया नियम

New Expressway Rule : अगर आपके पास भी हाईवे या एक्सप्रेसवे के किनारे कोई जमीन है और आप उस पर घर या दुकान बनाने का विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में सरकार द्वारा New Expressway Rule लागू किए गए हैं, जिनके तहत अब हाईवे के किनारे घर बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। ये नियम पूरे देश में लागू किए जा रहे हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहां नए हाईवे या एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है या भविष्य में विस्तार की योजना है।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि New Expressway Rule क्या है, यह किन राज्यों में लागू होगा, किस प्रकार के निर्माण पर रोक लगाई गई है, कितनी दूरी तक मकान नहीं बन सकता और अगर किसी को निर्माण करना है तो उसे किन नियमों का पालन करना होगा। यह जानकारी खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है, जो सड़क किनारे जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं।

क्या है New Expressway Rule?

सरकार ने New Expressway Rule के तहत यह निर्णय लिया है कि अब राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे की जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण बिना सरकारी अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि भविष्य में जब हाईवे का विस्तार या चौड़ीकरण हो, तो किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।

नए नियमों के अनुसार, सड़क की मध्य रेखा से एक निश्चित दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा। यह दूरी सामान्य सड़कों के लिए अलग और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अलग निर्धारित की गई है।

निर्माण पर क्यों लगाई गई है रोक?

New Expressway Rule लागू करने के पीछे सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। हाईवे का निर्माण और विस्तार एक निरंतर प्रक्रिया है। देश की जनसंख्या और वाहन संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक लोड भी बढ़ रहा है। ऐसे में पुराने हाईवे और सड़कों को चौड़ा करना बेहद जरूरी हो जाता है।

अगर हाईवे के किनारे घर या दुकानें बन जाती हैं, तो भविष्य में जमीन अधिग्रहण में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और मुआवजा विवाद भी सामने आते हैं। इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए सरकार ने New Expressway Rule के तहत पहले से ही निर्माण पर रोक लगा दी है।

किन इलाकों में लागू होंगे ये नियम?

यह नियम मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में लागू किए जा रहे हैं, जहां नए एक्सप्रेसवे या राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है या भविष्य में संभावित योजना है। ऐसे गांव, कस्बे और शहर जहां एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां की जमीनों पर खरीद-बिक्री, निर्माण, रजिस्ट्री, नामांतरण और बंटवारे पर भी अस्थाई रोक लगाई गई है।

इसके अलावा कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर अधिसूचना जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक परियोजना पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। इस प्रकार New Expressway Rule अब कई राज्यों में प्रभावी हो चुके हैं।

क्या है निर्माण की अनुमेय दूरी?

New Expressway Rule के तहत यह तय किया गया है कि सड़क की मध्य रेखा से एक निश्चित दूरी पर ही कोई भी निर्माण वैध माना जाएगा। यह दूरी निम्न प्रकार है:

  • राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway): 75 फीट की दूरी पर ही निर्माण संभव है।
  • मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (MDR): 60 फीट की दूरी जरूरी है।
  • आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड (ODR): 50 फीट की दूरी आवश्यक है।

अगर कोई व्यक्ति इन दूरी मानकों का उल्लंघन करते हुए घर या दुकान बनाता है, तो उस निर्माण को अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त भी किया जा सकता है।

क्या लेना होगा NOC?

यदि किसी व्यक्ति को हाईवे के किनारे निर्माण कार्य करना है, तो उसे सबसे पहले संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। New Expressway Rule के अनुसार, बिना NOC के कोई भी निर्माण कार्य वैध नहीं माना जाएगा।

NOC प्राप्त करने के लिए आपको संबंधित विकास प्राधिकरण या राज्य सड़क विकास निगम से संपर्क करना होगा। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपका निर्माण कार्य भविष्य के किसी भी सड़क विकास कार्य में बाधक न बने।

अधिसूचना और कानूनी प्रक्रिया

कई जिलों में सरकार ने New Expressway Rule को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और बंटवारे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अधिसूचना अस्थाई है, लेकिन जब तक अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक लागू रहेगी।

इस अधिसूचना का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाना, परियोजनाओं में देरी से बचना और जनता को समय रहते सूचित करना है।

भविष्य की योजना और विकास कार्य

सरकार का उद्देश्य है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के राजमार्ग विस्तार या एक्सप्रेसवे निर्माण में देरी न हो और लागत भी न बढ़े। कई बार देखा गया है कि जब सड़कों के किनारे घर या अन्य संरचनाएं बन जाती हैं, तो उनके ध्वस्तीकरण में न सिर्फ समय लगता है बल्कि काफी पैसा भी खर्च होता है।

New Expressway Rule के तहत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जब भी सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, तो जमीन अधिग्रहण में कोई दिक्कत न हो और लोगों को समय रहते मुआवजा मिल जाए।

क्या यह रोक स्थायी है?

नहीं, यह रोक स्थायी नहीं है। New Expressway Rule के अंतर्गत यह रोक अस्थाई रूप से लागू की गई है। जैसे ही अधिग्रहण प्रक्रिया और परियोजना निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन तब भी NOC और तय दूरी के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

आम जनता को क्या करना चाहिए?

यदि आप हाईवे के किनारे जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं या उस पर निर्माण कार्य की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले संबंधित विभाग से संपर्क करें। वहां से आप New Expressway Rule के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी योजना वैध है या नहीं।

इसके अलावा, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण आदि से पहले विभागीय मंजूरी अवश्य लें।

निष्कर्ष

New Expressway Rule देश की सड़क सुरक्षा और विकास परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इन नियमों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो सके और नागरिकों को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

Also Read :

यदि आप भी सड़क किनारे जमीन पर घर बनाने का विचार कर रहे हैं, तो पहले संबंधित विभाग से पूरी जानकारी लें और NOC प्राप्त करें। साथ ही तय दूरी का पालन करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

महत्त्वपूर्ण बातें संक्षेप में:

  • New Expressway Rule के तहत सड़क के किनारे निर्माण पर रोक।
  • राष्ट्रीय राजमार्ग से 75 फीट, MDR से 60 फीट और ODR से 50 फीट की दूरी जरूरी।
  • बिना NOC कोई निर्माण वैध नहीं।
  • कई राज्यों में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
  • यह रोक अस्थाई है और अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

Some Important Link

Whatsapp GroupClick Here
Home PageClick Here

Leave a Comment